ट्यूशन फीस पढ़ाई संग सेविंग
देश में किसी भी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में बच्चों की पूर्णकालीक शिक्षा के लिए प्रवेश के समय और उसके बाद ट्यूशन फीस के रूप में किए जाने वाले भुगतान पर धारा 80सी के तहत कर में कटौती का दावा किया जा सकता है। यह दावा अधिकतम दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर ही हो सकता है।
हालांकि, अभिभावकों द्वारा स्कूल को डेवलपमेंट फीस या अन्य दूसरे तरह के शुल्कों के भुगतान पर कर कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है।